Saturday, September 5

स्वाबलम्बन योजना के तहत 60 प्रतिशत अनुदान, अग्रिम किस्त के रूप में देने की अधिसूचना जारी

शिमला ,05 सितम्बर(3आईन्यूज) हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वाबलम्बन योजना के तहत दिए जाने वाले अनुदान को ट्रेजरी के बजाय नोडल बैंकों से आबंटित करने और 60 प्रतिशत अनुदान अग्रिम किस्त के रूप में प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी है।यह जानकारी आज मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने  वीडियो कांफ्रेंस से स्टार्ट अप योजना और मुख्यमंत्री स्वाबलंबन के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए दी ।उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को ब्याज अनुदान एक वर्ष की बजाय छः महीने बाद जारी किया जाएगा। सरकार ने नई गतिविधियां जैसे ई-रिक्शा, सौर ऊर्जा युक्त थ्री व्हीलर, छोटी मालवाहक गाड़ी, मोबाइल फूड वैन इत्यादि को इस योजना के अन्तर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हर कार्य के लिए समय सीमा तय की गई है। बैंकों द्वारा एक माह के भीतर ऋण स्वीकृति प्रदान की जाएगी और महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के तहत 15 दिन के भीतर शेष अनुदान आबंटित किया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि यह योजना मई 2018 में युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू  की गई थी।
 इस योजना के अन्तर्गत उद्योग मशीनरी के लिए 40 लाख की अधिकतम सीमा के साथ पुरूषों के लिए 25 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत और विधवाओं के लिए 35 प्रतिशत निवेश अनुदान दिया जा  रहा है। इस कार्य के लिए बैंकों द्वारा परियोजना लागत का 90 प्रतिशत मंजूर किया जाएगा जबकि लाभार्थी का हिस्सा मार्जिन मनी के रूप में 10 प्रतिशत होगा।
 श्री ठाकुर ने  लाभार्थियों की सुविधा के लिए योजना का मोड्यूल भी आनलाइन जारी किया।

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