चंडीगढ़ , 01जनवरी(3 आईन्यूज )केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रशासन ने कोरोना वैक्सीन की दो डोज न लगाने वालों पर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने पर पाबंदी लगा दी है।
प्रशासन ने कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर शहर में सख्ती कर दी है।
आदेश के अनुसार जिन लोगों को वैक्सीन की दो डोज नहीं लगी है,उनको होटल, क्लब, मॉल, शॉपिंग माल और सिनेमा हाल में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लघंन करने पर होटल, क्लब, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स और सिनेमा हाल के मालिकों पर 5 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
आदेश के अनुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर निगम के अतिरिक्त, जिला उपायुक्त डीसी द्वारा तैनात अधिकारियों को चालान करने का अधिकार होगा।
इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों दूसरी डोज लगाई हो।
इसके अलावा नये वायरस आमिक्रोन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने शादी समारोह और अन्य समारोह में 300 लोगो के आने की अनुमति दी है,जबकि बैंक्वेट हॉल और होटल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने और उसमें दोनों डोज वाले लोगों को आने की अनुमति होगी।
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