Sunday, January 9
हिमाचल में 26 जनवरी तक शैक्षणिक संस्थानोंको बंद रखने का निर्णय
Saturday, January 8
पालमपुर के मैंझा में दुर्घटना में नौजवान सैनिक की मौत
नेरवा में कार खड्ड में गिरी, एक मरा, एक घायल
सरकार रेशमकीट पालन से जुड़े किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धः बिक्रम सिंह
ठाकुर ने बिलासपुर में 210 करोड़ रुपये लागत की 26 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए
शहरी विकास मंत्री ने रेरा की वेबसाइट का शुभारम्भ किया
शिमला,08 जनवरी(3 आईन्यूज )शहरी विकास, नगर नियोजन, आवास, संसदीय मामले एवं विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण (रेरा) की वेबसाइट का शुभारम्भ किया।. इस अवसर पर रेरा की टीम को बधाई देते हुए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने कार्य को गति दी है। आज लाॅंच की गई यह वेबसाइट एवं वेबपोर्टल सभी हितधारकों और प्रोमोटर्स को डिजिटल माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन समय की आवश्यकता है और इससे हमें स्मार्ट सोल्यूशन मिले, इसके लिए तकनीक का सही उपयोग इसमें किया गया है। इस वेबपोर्टल पर सभी जानकारियां एक क्लिक पर उपलब्ध होने से अब हितधारकों अथवा प्रोमोटर्स को कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा।रेरा के अध्यक्ष डाॅ. श्रीकांत बाल्दी ने इस वेबसाइट www.hprera.nic.in में उपलब्ध सुविधा की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि रेरा ने ओमिडयार नेटवर्क और प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस के सक्रिय मार्गदर्शन और समर्थन से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र हिमाचल प्रदेश द्वारा यह नागरिक केन्द्रित और अनुकूल वेबपोर्टल डिजाइन और विकसित की है। रेरा का प्राथमिक उद्देश्य रियल एस्टेट परियोजनाओं की पारदर्शिता, समय पर डिलीवरी और रियल एस्टेट खरीददारों में विश्वास पैदा करना है।उन्होंने कहा कि यह वेबपोर्टल सभी हितधारकों जिनमें आम जनता, घर खरीददारों और आबंटियों, प्रोमोटरों और एजेंटों के लिए एक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता केन्द्रित सुविधा प्रदान करेगा। वेबपोर्टल के चार माड्यूल हैं, जिनमें रियल एस्टेट परियोजनाओं का आॅनलाइन पंजीकरण, रियल एस्टेट एजेंट, आॅनलाइन फाइलिंग त्रैमासिक व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, और पंजीकरण से पूर्व या पश्चात् व्यथित व्यक्तियों द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट शामिल है।
उन्होंने बताया कि आम जनता इस वेबसाइट के माध्यम से रियल एस्टेट परियोजना के बारे में वास्तविक समय में परियोजना का स्थान और निर्माण की स्थिति, भूखण्डों, अपार्टमेंट और वाणिज्यिक इकाइयों की उपलब्धता आदि की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकती है। इसमें परियोजना के प्रकार, कालीन व भूखण्ड क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति निर्देशांक जोड़कर प्रत्येक परियोजना के बारे में गूग्गल मानचित्र पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। लोगों की सुविधा से लिए प्राधिकरण व अधिकारियों का सम्पर्क विवरण भी वेबसाइट पर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि यह वेबपोर्टल प्राधिकरण के कार्यालय में आए बिना रियल एस्टेट परियोजनाओं के आॅनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से आॅनलाइन किया जाना है। वेबसाइट प्रोमोटर को पंजीकरण के लिए उसके आवेदन को ट्रैक करने की सुविधा भी प्रदान करती है। बल्क ई-मेलिंग तथा एसएमएस सिस्टम पर उपलब्ध प्रोमोटर पंजीकरण, त्रिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश तथा क्यूपीआर व एपीआर दाखिल करने के सम्बन्धित समस्त जानकारी भी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर प्राप्त कर सकते हंै।
उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पंजीकरण के बाद प्रोमोटरों को उनकी शिकायतों तथा विभिन्न विभागों के साथ लम्बित मुद्दों के निवारण के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी। वेबपोर्टल पर रियल एस्टेट एजेंट को पंजीकृत करने के लिए आनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त इस वेबपोर्टल पर कोई भी पीडि़त व्यक्ति अथवा घर खरीददार फार्म एम में आनलाइन शिकायत करवा सकता है और शिकायत की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण के सभी आदेश और निर्णय आसानी से डाउनलोड भी किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2020 से अब तक रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण रेरा के सक्रिय हस्तक्षेप से 45 से बढ़कर 99 हो गया है।
ऊना में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 40 भेड़ बकरियां की मौत
चंबा में कार पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, युवक की मौत
सरबजीत कौर बनी चंडीगढ़ की नई मेयर
Friday, January 7
हमीरपुर में भी रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू
जिला दंडाधिकारी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही किए जा सकेंगे सभी तरह के आयोजन
जिला दंडाधिकारी ने जिला में ‘नो मास्क, नो सर्विस’ के नियम को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। जिला में रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक कफ्र्यू लागू रहेगा, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और अन्य किसी भी तरह के आयोजन इंडोर, कवर्ड एरिया या खुले स्थानों पर केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही किए जा सकेंगे। ये आयोजन कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों एवं सावधानियों की अनुपालना की शर्त पर ही किए जा सकेंगे।
आदेशों के अनुसार जिला में होटल और र्रेस्तरां खुले रहेंगे, लेकिन इनमें भी कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों पर लंगर पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने पुलिस, एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारियों और अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन आदेशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51-60 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एचपीएसआईडीसी ने ठाकुर को 21 लाख रुपये का चैक दिया
सिरमौर में मोटरसाइकिल के खाई में गिरने से सैनिक की मौत
Thursday, January 6
ठाकुर ने अपने जन्मदिन पर ‘देश दिनेश मीडिया’ के वर्ष 2022 के कैलेंडर का विमोचन किया
